जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जुलाई: जानें पंजीकरण की प्रक्रिया

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जुलाई: जानें पंजीकरण की प्रक्रिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जुलाई: जानें पंजीकरण की प्रक्रिया

by Preeti Chaudhary

1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है जीएसटी का लाभ उठाने के लिए छोटे बड़े कारोबारियों को 30 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकार की तरफ से कारोबारियों के लिए एक सूचना भी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कारोबारियों के लिए बेहद जरुरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से सभी कारोबारियों को फायदा होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ उठा पाएंगे।

इनपुट क्रेडिट टैक्स-:  इनपुट क्रेडिट टैक्स एक छूट है जो सामान बनाने वाले कारोबारियों को सरकार की तरफ से मिलेगी परंतु इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी मिल सकता है जब कच्चा माल बेचने वाले से लेकर बनाने वाले तथा ग्राहक को माल बेचने वाले ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा हो।

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसे कराना होगा

जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है उन सभी कारोबारियों को उन सभी राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहां से वह कर योग्य आपूर्ति कर रहे हैं विशेष श्रेणी के (पूर्वोत्तर और पहाड़ी) राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को करदाताओं की सुविधाओं के अनुसार सरल बनाया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर बैठे आसानी से करवाया जा सकता है इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए http://www.gst.gov.in/ पोर्टल का उपयोग करना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी, पेन कार्ड तथा मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिंदुवार

1-: www.gst.gov.in/ पोर्टल पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।

2-: इस पोर्टल पर जाने के बाद जीएसटी पंजीकरण फॉर्म -1 का अ भाग भरकर जमा कर दें।

3-: फॉर्म जमा करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा।

4-: रेफरेंस नंबर मिलने के बाद फॉर्म का दूसरा भाग भरना होगा जिसमें कारोबार से जुड़े दस्तावेजों का विवरण भरना होगा।

5-: यह सभी कार्यवाही करने के बाद आप का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

6-: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से एक GSTIN नंबर दिया जाएगा यह उस टिन नंबर के स्थान पर प्राप्त होगा जो कारोबारियों को टैक्स अदा करने के लिए जीएसटी लागू होने से पहले दिया जाता था।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोगी दस्तावेज

1-: फोटोग्राफ- मालिक, भागीदारों, प्रबंध ट्रस्टी, समिति आदि और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के फोटोग्राफ।

2-: पार्टनरशिप डीड, पंजीकरण प्रमाणपत्र या संविधान के अन्य दस्तावेज।

3-: मालिकाना या किराए पर ली गई संपत्ति के सबूत और दस्तावेज।

4-: बैंक पासबुक और मिनी स्टेटमेंट के पहले पेज की स्कैन कॉपी।

5-: प्रत्येक अधिकृत हस्ताक्षर के लिए प्राधिकरण के नकल की प्रति।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से नुकसान

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आने वाला कारोबारी अगर पंजीकरण नहीं करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है पंजीकरण न कराने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उस व्यक्ति को भी नहीं मिलेगा जिसने स्वयं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है परंतु सामान खरीदने के लिए उस कारोबारी के पास जाता है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है।


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